फसली ऋण की अदायगी कर ब्याज अनुदान का लाभ उठाये तथा पुनः फसली ऋण बैंक से प्राप्त करें

प्रतापगढ़।  सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता ने अपील करते हुये कहा है कि जिला सहकारी बैंक लि0, प्रतापगढ़ से वित्तपोषित प्रारम्भिक कृषक सहकारी ऋण समितियों के कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि आपके द्वारा लिये गये फसली ऋण की अदायगी हेतु असल एवं ब्याज की मांग दिनांक 01 अप्रैल 2020 से लग चुकी है जिसकी अदायगी दिनांक 30 जून 2020 तक किये जाने पर 7.70 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा अनुमन्य होने से मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ही कृषक सदस्यों से लिया जायेगा। यदि दिनांक 30 जून 2020 तक ऋण जमा नही करते है तो ऋण बकाया की श्रेणी में आ जायेगा और ब्याज अनुदान का लाभ नही मिलेगा। उन्होने बताया है कि इस अवधि में सम्बन्धित समिति/बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपने फसली ऋण की अदायगी कर ब्याज अनुदान का लाभ उठायें तथा पुनः फसली ऋण बैंक से प्राप्त कर लें।