आमजन भी उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय में निर्धारित शुल्क अदा कर मास्क प्राप्त करें।
प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी डा0 अमित पाल शर्मा ने अवगत कराया है कि कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत स्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है। उ0प्र0 की आबादी को देखते हुये बड़ी संख्या में मास्क की जरूरत होगी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन में उल्लेख है कि 100 प्रतिशत सूती कपड़े की दोहरी परत के मास्क प्रभावशाली है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि जनपद में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एल0आर0एल0एम0) योजनान्तर्गत गठित महिला आजीविका स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अच्छे वाशेबुल मास्क बनाये जा रहे है। प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 1 मास्क के निर्माण की कुल लागत 18 रूपये निर्धारित की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, समस्त बैंक एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से वितरित किये जाने वाले मास्क की संख्या का आंकलन करते हुये डिमाण्ड उपायुक्त (स्वतः रोजगार) कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराये। उन्होने यह भी बताया है कि आमजन भी उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय में निर्धारित शुल्क अदा कर मास्क प्राप्त कर सकें।
अधिकारीगण वितरित किये जाने वाले मास्क का डिमाण्ड उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय में दें-मुख्य विकास अधिकारी