कौशाम्बी। जिला मजिस्टेट मनीष कुमार वर्मा ने होली त्यौहार पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में संचालित समस्त देशी शराब विदेशी मदिरा एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानो को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम.1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत दिनांक 09-03-2020 होलिका दहन दिवस को 20ः00 बजे से तथा दिनांक 10-03-2020 की रात्रि तक बंद रखने का आदेश दिये है।
11-03-2020 को दुकानें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खोली जायेंगी।
उन्होंने यह भी आदेशित किया है कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।