कौशाम्बी। नगर पंचायत सराय अंकिल के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग भाजपा के पूर्व विधायक षिवदानी को चेयरमैन घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग की घोशणा के बाद षिवदानी नगर पंचायत सराय अंकिल का कार्य भार देख रहे है लेकिन इस चुनाव में हार का सामना कर चुके रोहित आजाद ने चुनाव की वैद्यता को अपर जनपद न्यायाधीष की अदालत में चुनौती दी।
दो वर्षो से यह मुकदमा अदालत में गवाहो और साक्ष्य से गुजरते हुए फैसले पर पहुचा। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश कमलेश पाठक ने रोहित आजाद बनाम राज्य निर्वाचन आयोग की पत्रावली में निर्वाचन आयोग के चुनाव फैसले को रद्द करते हुए चेयरमैन शिवदानी के चुनाव को रद्द कर दिया है।
साथ ही साथ चुनाव का फैसला करने वाले रिटर्निग अफसर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही का निर्देश अदालत ने दिया है। फैसले के समय अदालत में दोनो पक्ष के लोग मौजूद थे जैसे ही चुनाव रद्द होने की जानकारी मिली रोहित आजाद के समर्थको में खुशी दौड गयी।
इस मौके पर रोहित आजाद के अधिवक्ता सूर्य नारायण शुक्ला कुलदीप पाण्डेय कुलदीप शुक्ला काग्रेंस के जिलाध्यक्ष अरूण विद्यार्थी पूर्व जिलाध्यक्ष तलत अजीम अनूप सिंह रंजीत गुप्ता रज्जन पाण्डेय मो0 हाजिक रवीन्द्र चौरसिया रमेष्वर सिंह रत्नाकर सिंह पियूश रस्तोगी मो0 शाहिद तमजीद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहें।